SANSTHA AADHAR PORTAL RAJASTHAN 2023 संस्था आधार पोर्टल राजस्थान

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SANSTHA AADHAR PORTAL राजस्थान सरकार द्वारा व्यवसाय हेतु “संस्था आधार” पोर्टल “व्यवसाय रजिस्टर” को लांच किया है | राजस्थान के संखियी विभाग के मुख्य सचिव के परिपत्र  दिनांक 3-1-2023 द्वारा जारी किया गया है।

परिपत्र में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार सरकार के सभी विभागों, बोर्डों / निगम / स्वायत्त निकाय / गैर-सरकारी संगठनों और निजी उद्यमों सहित सभी उद्यमों को “संस्था आधार” पोर्टल में पंजीकृत होना होगा, जिससे  16 डिजिट के यूनिक नंबर जारी हो जायेंगे | यदि सरकार द्वारा दिए गए किसी भी तरह के लाभ / सेवाएं / सब्सिडी का उपभोग करना है तो वह दिए गए 16 डिजिट के यूनिक नंबर पर ही आधारित होगा |

sanstah aadhar portal
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SANSTHA AADHAR PORTAL 2023 HEADLINE

पोर्टल का नामSANSTHA AADHAR PORTAL
परिपत्र  दिनांक3-1-2023
पोर्टल लागू करने का वर्ष2023
पोर्टल का लिंकSANSTHA AADHAR PORTAL
पोर्टल पर REGISTRATION का लिंकREGISTER HERE
SEARCH SANSTHA AADHAAR NUMBER(SAN)SEARCH SAN HERE
SANSTHA AADHAR PORTAL

SANSTHA AADHAR PORTAL 2023 का मुख्य परियोजन

सरकार द्वारा उद्योग जगत का बड़े पैमाने में डाटाबेस बनाना, जिस से विभाग, बोर्ड / निगम / स्वायत्त निकाय / गैर-सरकारी संगठन और निजी उद्यमों दिए गए लाभ / सेवाएं / सब्सिडी की जानकारी रखना और डाटाबेस के आधार पर नयी नीति नियोजन करवाना |

सरल शब्दों में कहा जाये तो जितने भी उद्योग है उनका 1 अलग से रजिस्टर बनाना जिसमें सभीउद्यम समूहों, उद्यमों और स्थानीय इकाइयों का इन्द्राज कर इनका रिकॉर्ड रखा जायेगा, प्रत्येक रजिस्टर्ड उपकर्म को 16  डिजिट का यूनिक नंबर दिया जायेगा जिसमे सम्बंधित उपक्रम की समस्त सूचनाये शामिल रहेगी |

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SANSTHA AADHAR संस्था आधार
SANSTHA AADHAR संस्था आधार

SANSTHA AADHAR REGISTRATION PROCESS

  • पूर्व में बीआर पोर्टल के माध्यम से राज्य के समस्त उद्यमों एवं संस्थाओं द्वारा एक यूनीक आईडी BRN प्राप्त किया जा रहा था। इसी क्रम में वर्तमान में बीआर पोर्टल को वृहद रूप देते हुए संस्था आधार पोर्टल किया जा रहा है तथा राज्य में स्थित समस्त विभागों/बोर्ड/निगमों / स्वायत्तशाषी / सरकारी / गैर सरकारी संस्थाओं / निजी उद्यमों से संबंधित लाभ तथा सेवाएं संस्था आधार पोर्टल के माध्यम से दी जायेगी ।
  • आवेदक संस्था आधार पोर्टल https://br.raj.nic.in पर स्वंय अथवा ई-मित्र के माध्यम से आवेदन कर “संस्था आधार नम्बर” प्राप्त कर सकते हैं ।
  • इसके लिए आवेदक द्वारा अपने आधार / जन – आधार के द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने पर आवेदक की पहचान स्वतः सत्यापित हो जाती है एवं आवेदक को आवेदन प्रपत्र भरने के तुरन्त बाद ही 16 अंको का संस्था आधार नम्बर प्राप्त हो जायेगा ।
  • आधार / जनआधार के अतिरिक्त अन्य आई.डी. यथा- वोटर कार्ड, पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य द्वारा आवेदन करने पर आवेदक का सत्यापन संस्था आधार रजिस्ट्रेशन केन्द्र (जिला / ब्लॉक स्तर पर ) द्वारा किया जाएगा इसके पश्चात् ही संस्था आधार नम्बर जारी किया जाएगा।
  • “संस्था आधार नम्बर ” को पेन (PAN) एवं GSTIN द्वारा भी इसका सत्यापन किया जायेगा, जिसकी प्रक्रिया बाद में अवगत करा दी जावेगी ।
  • “संस्था आधार नम्बर” की पंजीयन की विस्तृत प्रक्रिया परिशिष्ठ – ‘अ’ पर संलग्न है एवं आवेदन प्रपत्र परिशिष्ठ – ‘ब’ पर संलग्न है।

SANSTHA AADHAR नंबर क्या है ?

  • राज्य के समस्त विभागों/ बोर्ड / निगम / स्वायत्तशाषी / सरकारी / गैर सरकारी संस्थाओं / निजी उद्यमों को संस्था आधार में पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा।
  • समस्त विभागों/ बोर्ड / निगम / स्वायत्तशाषी / सरकारी / गैर सरकारी संस्थाओं / निजी उद्यम “संस्था आधार नम्बर” प्राप्त करने हेतु पात्र हैं।
  • संस्था आधार नम्बर के आवेदन हेतु विभागों / बोर्ड / निगम / स्वायत्तशाषी / सरकारी /गैर सरकारी संस्थाओं / निजी उद्यमों के प्रमुख / मालिक अथवा अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही आवेदन किया जायेगा ।
  • समस्त विभागों/बोर्ड / निगमों / स्वायत्तशाषी / सरकारी / गैर सरकारी संस्थाओं / निजी उद्यमों को एक 16 अंकीय संस्था आधार नम्बर प्रदान किया जायेगा ।
  • यह 16 अंकीय नम्बर सेन्सस कोड पर आधारित हैं जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में प्रथम 6 अंक गांव के सेन्सस कोड एवं अगले 4 अंक हाई ऑर्डर जीरो एवं अन्तिम 6 अंक क्रमिक नम्बर होंगें इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में प्रथम 6 अंक कस्बे के सेन्सस कोड एवं अगले 4 अंक वार्ड नम्बर एवं अन्तिम 6 अंक क्रमिक नम्बर होंगें।
  • विभिन्न प्रकार के रजिस्ट्रेशन नम्बर के स्थान पर राज्य के सभी संस्थाओं को संस्था आधार नम्बर उपलब्ध करवाया जायेगा जो संस्था आधारित बहुउद्देशीय नम्बर होगा ।
  • समस्त विभागों/बोर्ड / निगमों / स्वायत्तशाषी / सरकारी / गैर सरकारी संस्थाओं / निजी उद्यमों द्वारा संस्था आधार डेटा रिपोजिटरी में दर्ज सूचनाओं को स्वयं ही समय समय पर आवश्यकतानुसार अद्यतन करवाया जायेगा ।
  • संस्था आधार डेटा रिपोजिटरी से अन्य पंजीयन पोर्टल यथा उद्यम आधार, एलडीएमएस, राजफेब आदि को एकीकृत कर रिवर्स सिंडिग Reverse Seeding भी किया जायेगा ।
  • संस्था आधार में नामांकन होने पर उसके मालिक (Owner) के आधार / जनआधार संख्या को पोर्टल पर दर्ज करवाना आवश्यक होगा।

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What is sanstha adhar?

परिपत्र में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार सरकार के सभी विभागों, बोर्डों / निगम / स्वायत्त निकाय / गैर-सरकारी संगठनों और निजी उद्यमों सहित सभी उद्यमों को “संस्था आधार” पोर्टल में पंजीकृत होना होगा, जिससे  16 डिजिट के यूनिक नंबर जारी हो जायेंगे | यदि सरकार द्वारा दिए गए किसी भी तरह के लाभ / सेवाएं / सब्सिडी का उपभोग करना है तो वह दिए गए 16 डिजिट के यूनिक नंबर पर ही आधारित होगा |

What is BRN registration?

राज्य के समस्त विभागों/ बोर्ड / निगम / स्वायत्तशाषी / सरकारी / गैर सरकारी संस्थाओं / निजी उद्यमों को संस्था आधार में पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा।
समस्त विभागों/ बोर्ड / निगम / स्वायत्तशाषी / सरकारी / गैर सरकारी संस्थाओं / निजी उद्यम “संस्था आधार नम्बर” प्राप्त करने हेतु पात्र हैं।
संस्था आधार नम्बर के आवेदन हेतु विभागों / बोर्ड / निगम / स्वायत्तशाषी / सरकारी /गैर सरकारी संस्थाओं / निजी उद्यमों के प्रमुख / मालिक अथवा अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही आवेदन किया जायेगा ।
समस्त विभागों/बोर्ड / निगमों / स्वायत्तशाषी / सरकारी / गैर सरकारी संस्थाओं / निजी उद्यमों को एक 16 अंकीय संस्था आधार नम्बर प्रदान किया जायेगा ।
यह 16 अंकीय नम्बर सेन्सस कोड पर आधारित हैं जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में प्रथम 6 अंक गांव के सेन्सस कोड एवं अगले 4 अंक हाई ऑर्डर जीरो एवं अन्तिम 6 अंक क्रमिक नम्बर होंगें इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में प्रथम 6 अंक कस्बे के सेन्सस कोड एवं अगले 4 अंक वार्ड नम्बर एवं अन्तिम 6 अंक क्रमिक नम्बर होंगें।
विभिन्न प्रकार के रजिस्ट्रेशन नम्बर के स्थान पर राज्य के सभी संस्थाओं को संस्था आधार नम्बर उपलब्ध करवाया जायेगा जो संस्था आधारित बहुउद्देशीय नम्बर होगा ।
समस्त विभागों/बोर्ड / निगमों / स्वायत्तशाषी / सरकारी / गैर सरकारी संस्थाओं / निजी उद्यमों द्वारा संस्था आधार डेटा रिपोजिटरी में दर्ज सूचनाओं को स्वयं ही समय समय पर आवश्यकतानुसार अद्यतन करवाया जायेगा ।
संस्था आधार डेटा रिपोजिटरी से अन्य पंजीयन पोर्टल यथा उद्यम आधार, एलडीएमएस, राजफेब आदि को एकीकृत कर रिवर्स सिंडिग Reverse Seeding भी किया जायेगा ।
संस्था आधार में नामांकन होने पर उसके मालिक (Owner) के आधार / जनआधार संख्या को पोर्टल पर दर्ज करवाना आवश्यक होगा।

संस्था आधार क्या है?

परिपत्र में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार सरकार के सभी विभागों, बोर्डों / निगम / स्वायत्त निकाय / गैर-सरकारी संगठनों और निजी उद्यमों सहित सभी उद्यमों को “संस्था आधार” पोर्टल में पंजीकृत होना होगा, जिससे  16 डिजिट के यूनिक नंबर जारी हो जायेंगे | यदि सरकार द्वारा दिए गए किसी भी तरह के लाभ / सेवाएं / सब्सिडी का उपभोग करना है तो वह दिए गए 16 डिजिट के यूनिक नंबर पर ही आधारित होगा |

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